श्वेता जडेजा. गुजराज के अहमदाबाद जिले की महिला पुलिस स्टेशन की इंचार्ज थीं। क्योंकि अब इन्हें डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (DCB) ने गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमान्ड पर भी भेज दिया गया है. हालांकि क्राइम ब्रांच ने सात दिन की रिमांड मांगी थी, पर सेशन कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी. 7 जुलाई की सुबह 11.30 तक श्वेता की रिमांड प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. उसके बाद उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा.
अहमदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी है. जीएसपी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड. इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केनल शाह. और इसके जॉइन्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भावेश शाह. केनल शाह के भाई. इंडिया टुडे की गोपी मनियार की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में केनल के खिलाफ दो महिला कर्मचारियों ने रेप का केस दर्ज कराया था. महिला थाने में. IPC की धारा 376 के तहत केस भी दर्ज हुआ था. श्वेता को जनवरी, 2020 में शाह के खिलाफ एक रेप केस की जांच सौंपी गई थी |
श्वेता जडेजा 2016-17 बैच की पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं. अहमदाबाद के विश्रामपुर की रहने वाली हैं. वहीं, दूसरे केस को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP) मिनी जोसेफ देख रही थीं, जिसकी जांच पूरी हो गई थी. रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक, श्वेता ने आरोपी केनल शाह के जरिए भावेश से 25 लाख रुपये की डिमांड की. कहा कि अगर वो उन्हें ये रुपये दे देगा, तो वो केनल पर PASA के तहत केस दर्ज नहीं करेंगी |
PASA यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट. इस एक्ट के तहत गुजरात में पुलिस को एक आरोपी को हिरासत में लेने और उन्हें उनके जिले से दूर किसी दूसरे जिले के जेल में भेजने की पावर देता है.
श्वेता जड़ेजा, जिन्हें कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड पर भेजा है. (फोटो- ट्विटर) श्वेता जडेजा, जिन्हें कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड पर भेजा है. (फोटो- ट्विटर)
दोनो पक्षों में 20 लाख रुपये पर बात पक्की हो गई. भावेश ने जामजोधपुर इलाके में श्वेता के किसी जान-पहचान वाले को मांगा गया पैसा पहुंचा दिया. बात तीन फरवरी, 2020 की है. जब पहली किश्त दी जा चुकी थी. इसके बाद केनल शाह के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ. ये केस किया था केनल के ऑफिस के ही सिक्योरिटी ऑफिसर का. धमकी का आरोप था. अब फिर से श्वेता ने भावेश से 20 लाख रुपये की मांग की. पर इस बार 15 लाख रुपये में बात पक्की हुई. इसके बाद श्वेता ने सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत को FIR में नहीं बदला और न ही केनल को जेल भेजा |
पर श्वेता के रिश्वत मांगने की आदत से परेशान होकर खुद केनल ने 27 जून को क्राइम ब्रांच से संपर्क किया. और श्वेता के बारे में पूरी बात बताई कि किस तरह से वो उसे ‘पासा’ के तहत केस दर्ज न करने के लिए 35 लाख रुपये की डिमांड कर रही है. श्वेता के खिलाफ केनल ने केस भी दर्ज करवाया. क्राइम ब्रांच ने भ्रष्टाचार निरोधकर अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत श्वेता के खिलाफ केस दर्ज किया. वहीं, अहमदाबाद के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि श्वेता की रिमांड मिल गई है. उन्होंने आरोप भी कबूल लिया है. अब पुलिस उन 20 लाख रुपये को बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं |
Sources- News
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it is not a case of traping but direct complaint
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