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बच्चों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी खुशखबरी, स्कूल खुलने तक नहीं देनी होगी फीस गुजरात : हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को बड़ा झटका और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक स्कूलें नहीं खुल जाती तब स्कूल संचालक फीस नहीं मांग सकते।  


बच्चों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी खुशखबरी, स्कूल खुलने तक नहीं देनी होगी फीस _ गुजरात : हाईकोर्ट


कोरोना संकट के बीच अभिभावकों पर फीस भरने की दबाव डाल रहे स्कूल संचालकों को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक स्कूल नहीं खुलतीं, तब स्कूल संचालक अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव नहीं डाल सकते। यदि कोई स्कूल अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव डालती है जिला शिक्षाधिकारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। 
दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के चलते लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसे में स्कूल संचालकों की दादागिरी ने उन्हें परेशान कर रहा था। फीस जमा करने का स्कूल संचालकों की ओर से अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा था। स्कूल संचालकों की इस मनमानी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। दूसरी ओर राज्य के शिक्षा विभाग ने फीस के मामले में बड़ी राहत दी है।
शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि फिलहाल स्कूलें बंद हैं और स्कूलों द्वारा अन्य गतिविधियों के लिए निर्धारित फीस तब तक वसूली नहीं जा सकती, जब तक स्कूल शुरू नहीं जाती। यदि अभिभावकों ने अन्य गतिविधियों के लिए फीस जमा कर दी है तो उसे अभिभावकों को लौटानी होगी या सरप्लस करनी होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो सेवा स्कूलें नहीं देती उसके लिए फीस वसूली नहीं की जा सकती। कोरोना संकट में अभिभावक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में शैक्षिक संस्थाओं को उनकी मदद करनी चाहिए।


शैक्षिक संस्था और ट्रस्टों का गठन उद्देश्य मुनाफाखोरी के बजाए समाज को उमदा शिक्षा देना है। इसके बावजूद कई निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से फीस वसूल रहे हैं और फीस घटाने से भी इंकार कर रहे हैं। 
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब से स्कूलें बंद है और जब तक खुल नहीं जातीं, तब तक किसी प्रकार की ट्यूशन फीस की वसूली नहीं जाएगी। साथ ही 2020-21 में कोई स्कूल संचालक फीस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकेंगे। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत एक भी विद्यार्थी को स्कूल से निकाला नहीं जा सकेगा। 30 जून तक जिन विद्यार्थियों ने फीस जमा नहीं की है, उन्हें स्कूल से निकाला नहीं जा सकेगा।
Sources- Loktez E paper 

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