दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर शनिवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की, तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा.#coronavirus #Oxygen pic.twitter.com/3ymQndQkSW
— Legal Advisory (@LegalAdvisory07) April 26, 2021
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राजधानी-महाराजा अग्रसेन ने ऑक्सीजन दिलाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया तो न्यायाधीश की तेवर सातवे आसमान पर पहुँच गया।
उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी,वह चाहे जो भी हो।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति में खलल डाली जा रही है।
वहीं कोरोना महामारी के 15 मई तक चरम पर पहुँचने को लेकर आईआईटी कानपुर के अध्ययन का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त लहजे में पूछा कि इससे निपटने की क्या तैयारी है?
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जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली के अधिकांश अस्पतालों में बढ़ते ऑक्सीजन के संकट के मामले पर शनिवार को अवकाश के बावजूद तकरीबन तीन घंटे की विशेष सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना के चरम से निपटने की तैयारियों के बारे में 26 अप्रैल को रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया।
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पीठ ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा वायरस जनित बीमारी से मृत्युदर कम होती है।जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है,वे ही मरेंगे।
असली समस्या यह है कि जिन लोगों को बचाया जा सकता था,वे भी मर रहे हैं।मृत्युदर को कम करने की आवश्यकता है।
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कोर्ट ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली के कई हॉस्पिटलों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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