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जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने इस वजह से याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस याचिका को लगाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद किया. #highcourt pic.twitter.com/SGYp0QzgDN
— Legal Advisory (@LegalAdvisory07) June 4, 2021
जूही चावला (Juhi Chawla) की 5G याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए याचिका दायर की गई और कोर्ट का वीडियो लिंक शेयर किया गया। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद किया।
20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया:
बॉलिवुड ऐक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) ने 5G मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 5G नेटवर्क के रेडिएशन से होने वाले नुकसान को लेकर जूही की इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। लेकिन अब कोर्ट ने मामले में ऐक्ट्रस को ही फटकार लगा दी है। यही नहीं, जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि ऐक्ट्रेस ने अदालत की कार्यवाही का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे यह पब्लिसिटी बटोरने के लिए किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता (जूही चावला) को खुद नहीं पता कि उनकी याचिका तथ्यों पर आधारित नहीं होकर, पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी। यह जुर्माना उन पर पब्लिसिटी के लिए कोर्ट के समय के दुरुपयोग के लिए लगाया गया है।
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पब्लिसिटी के लिए याचिका दायर की याचिक:
जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए याचिका दायर की गई और कोर्ट का वीडियो लिंक शेयर किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई जो डेढ़ लाख से ऊपर है। उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि जूही चावला ने कोर्ट की सुनवाई का विडियो लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। इसी वीडियो लिंक से कई लोग जुड़ गए थे।
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कोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित:
कोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया। कोर्ट की कार्यवाही के दुरुपयोग के लिए जूही चावला पर यह जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को खुद नहीं पता था कि तथ्यों को लेकर याचिका दायर की गई। यह पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी, जो पब्लिसिटी के लिए दायर की गई।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान बजे थे जूही चावला के गाने:
जूही चावला की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान दिलचस्प वाकया देखने को मिला था। दरअसल, कोर्ट में ही किसी ने जूही चावला की फिल्म हम हैं राही प्यार के का मशहूर गाना 'घूंघट की आड़ से दिलबर का' गुनगुनाना शुरू कर दिया। सुनवाई के बीच न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने कहा कि कृपया इसे म्यूट करें। इसके बाद कोर्ट वादी द्वारा जमा की जाने वाली अदालती फीस के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी और तभी किसी ने एक और बॉलिवुड का गाना गा दिया। इस बार 'लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है' कोर्ट रूम में गूंजा जिसे सुनवाई से हटा दिया गया। गाने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक बार फिर किसी ने 'मेरी बन्नो की आएगी बारात' गा दिया। इसके बाद जज ने व्यक्ति की पहचान कर अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आईटी डिपार्टमेंट को उस व्यक्ति की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी देने के लिए भी कहा।
जूही चावला ने इसलिए उठाया था मुद्दा:
जूही चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बजे थे जूही चावला के गाने:
जूही चावला की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान दिलचस्प वाकया देखने को मिला था। दरअसल, कोर्ट में ही किसी ने जूही चावला की फिल्म हम हैं राही प्यार के का मशहूर गाना 'घूंघट की आड़ से दिलबर का' गुनगुनाना शुरू कर दिया। सुनवाई के बीच न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने कहा कि कृपया इसे म्यूट करें। इसके बाद कोर्ट वादी द्वारा जमा की जाने वाली अदालती फीस के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी और तभी किसी ने एक और बॉलिवुड का गाना गा दिया। इस बार 'लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है' कोर्ट रूम में गूंजा जिसे सुनवाई से हटा दिया गया। गाने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक बार फिर किसी ने 'मेरी बन्नो की आएगी बारात' गा दिया। इसके बाद जज ने व्यक्ति की पहचान कर अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आईटी डिपार्टमेंट को उस व्यक्ति की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी देने के लिए भी कहा।
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जूही चावला ने इसलिए उठाया था मुद्दा:
जूही चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था। 5G नेटवर्क के रेडिएशन से होने वाले नुकसान को लेकर जूही की इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। लेकिन अब कोर्ट ने मामले में ऐक्ट्रस को ही फटकार लगा दी है। यही नहीं, जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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